हरियाणा सरकार के गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (सीआईडी), हरियाणा, और भिवानी व चरखी दादरी के उपायुक्तों ने 19 अगस्त 2025 को अपने अनुरोध में इन जिलों में तनाव, उत्तेजना, और सार्वजनिक व निजी संपत्ति को नुकसान की आशंका जताई थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, और ट्विटर/X के माध्यम से भड़काऊ सामग्री और झूठी अफवाहों के प्रसार से हिंसक भीड़ को उकसाने और सार्वजनिक व्यवस्था को भंग करने की संभावना के कारण यह कदम उठाया गया है।
अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, हरियाणा सरकार, डॉ. सुमिता मिश्रा (आईएएस) द्वारा हस्ताक्षरित इस आदेश में टेलीकम्युनिकेशन्स एक्ट, 2023 की धारा 20 और टेलीकम्युनिकेशन्स (सेवाओं का अस्थायी निलंबन) नियम, 2024 के नियम 3 का हवाला दिया गया है। आदेश के तहत:
- निलंबित सेवाएं : मोबाइल इंटरनेट (सभी पीढ़ियां), बल्क एसएमएस (बैंकिंग और रिचार्ज को छोड़कर), और डोंगल सेवाएं।
- छूट प्राप्त सेवाएं : वॉयस कॉल, व्यक्तिगत एसएमएस, बैंकिंग एसएमएस, मोबाइल रिचार्ज, और ब्रॉडबैंड/लीज लाइन सेवाएं।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि आम जनता की सुविधा का ध्यान रखा गया है। वॉयस कॉल और बैंकिंग सेवाओं को निलंबन से बाहर रखा गया है ताकि वाणिज्यिक और व्यक्तिगत जरूरतों पर न्यूनतम प्रभाव पड़े।
सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को इस आदेश का तत्काल अनुपालन करने का निर्देश दिया गया है। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आदेश को व्यापक प्रचार के लिए जनसंपर्क निदेशक, हरियाणा, और गृह विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं।
भिवानी के उपायुक्त ने बताया कि यह कदम निवारक है और स्थानीय स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है। पुलिस अधीक्षक, भिवानी, ने कहा, "हम स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए तैयार हैं।" चरखी दादरी के अधिकारियों ने भी स्थानीय स्तर पर शांति बनाए रखने के लिए कड़े इंतजाम किए हैं।
साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ डॉ. अमित शर्मा ने कहा, "सोशल मीडिया के दुरुपयोग से अफवाहें तेजी से फैल सकती हैं, जिससे हिंसा भड़कने का खतरा रहता है। सरकार का यह कदम तात्कालिक स्थिति को नियंत्रित करने के लिए उचित है, लेकिन दीर्घकालिक समाधान के लिए जागरूकता और डिजिटल साक्षरता पर ध्यान देना होगा।"
हालांकि आदेश में विशिष्ट घटना का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन स्थानीय सूत्रों के अनुसार, भिवानी और चरखी दादरी में हाल के सामाजिक तनाव और विरोध प्रदर्शनों की आशंका ने प्रशासन को यह कदम उठाने के लिए प्रेरित किया। हरियाणा में पहले भी संवेदनशील परिस्थितियों में इंटरनेट बंद के आदेश जारी किए गए हैं, जैसे कि 2023 में नूंह हिंसा के दौरान।
स्थानीय व्यापारियों और निवासियों ने इस फैसले पर मिश्रित प्रतिक्रिया दी है। भिवानी के एक व्यापारी, रमेश कुमार, ने कहा, "हमें शांति चाहिए, लेकिन इंटरनेट बंद होने से हमारा ऑनलाइन कारोबार प्रभावित होगा।" वहीं, एक छात्रा ने कहा, "ऑनलाइन कक्षाएं और संचार के लिए इंटरनेट जरूरी है, लेकिन सुरक्षा पहले है।"