योजना के तहत कुल 270 भूखंड प्रस्तावित किए गए हैं, जिनमें से 191 भूखंडों का आवंटन लॉटरी प्रणाली से किया जाएगा। आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025, रात 11:30 बजे निर्धारित की गई है, जबकि लॉटरी की संभावित तिथि 21 अगस्त 2025 रखी गई है।
संतुलित विकास की दिशा में बड़ा कदम : वासुदेव देवनानी
विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने इसे जनहित में लिया गया महत्वपूर्ण निर्णय बताते हुए कहा, “अजमेर विकास प्राधिकरण की यह पहल न केवल EWS वर्ग को आवासीय सुरक्षा प्रदान करेगी, बल्कि शहर के योजनाबद्ध विकास को भी गति देगी।” उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पूर्व में शुरू की गई पृथ्वीराज नगर जैसी अधूरी योजनाओं को प्राथमिकता देकर पूर्ण किया जाए, ताकि जनहित में अधिक से अधिक लाभ सुनिश्चित हो सके।
पुष्कर क्षेत्र में पर्यटन और आवास दोनों की संभावनाएं : सुरेश सिंह रावत
जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने कहा कि यह योजना पुष्कर विधानसभा क्षेत्र में आती है, और इस क्षेत्र की सामाजिक-सांस्कृतिक महत्ता को देखते हुए यहां और अधिक योजनाएं विकसित करने की आवश्यकता है। उन्होंने सूरजकुंड की इकोलॉजिकल फार्म हाउस योजना एवं होकरा गांव की रिज़ॉर्ट योजना की सराहना करते हुए कहा कि ऐसी योजनाएं स्थानीय रोजगार और पर्यटन को बढ़ावा देती हैं। साथ ही उन्होंने कानस गांव को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की योजना को तेज़ी से क्रियान्वित करने का सुझाव दिया।
योजना की प्रमुख विशेषताएं :
एडीए आयुक्त श्रीमती नित्या के. के अनुसार, यह रेरा पंजीकृत योजना अजमेर-सीकर हाइवे से महज 1 किमी और पुष्कर-जयपुर मार्ग से केवल 5 किमी की दूरी पर स्थित है, जहां प्रमुख शैक्षणिक व चिकित्सा संस्थान भी समीप हैं। यह योजना आधुनिक सुख-सुविधाओं से युक्त है।
भूमि उपयोग का वर्गीकरण :
आवासीय क्षेत्र : 41.88%
EWS हेतु : 5.72%
व्यावसायिक उपयोग : 5.33%
अनौपचारिक दुकानें : 1.16%
सड़कें : 29.67%
पार्क व खुले क्षेत्र : 5.03%
सार्वजनिक उपयोग : 11.21%
भूखंडों का वर्गीकरण (191 भूखंड):
ई श्रेणी: 45 वर्गमीटर तक (14 भूखंड) – EWS (आय ₹3 लाख तक)
डी श्रेणी: 45-75 वर्गमीटर (59 भूखंड) – अल्प आय वर्ग (₹3-6 लाख)
सी श्रेणी: 75-120 वर्गमीटर (25 भूखंड) – मध्य आय वर्ग I (₹6-12 लाख)
बी श्रेणी: 120-220 वर्गमीटर (84 भूखंड) – मध्य आय वर्ग II (₹12-18 लाख)
ए श्रेणी: 220 वर्गमीटर से अधिक (9 भूखंड) – उच्च आय वर्ग (₹18 लाख से अधिक)
आरक्षित श्रेणियाँ: सरकारी कर्मचारी, सैनिक, पूर्व सैनिक, अनुसूचित जाति/जनजाति, दिव्यांगजन, ट्रांसजेंडर, मान्यता प्राप्त पत्रकार, भूमिहीन महिला, निराश्रित आदि।
कैसे करें आवेदन?
वेबसाइट पर जाएं: http://ada.rajasthan.gov.in
'अटल आवासीय योजना' लिंक पर क्लिक करें।
आवेदन पत्र में आवश्यक विवरण भरें और संबंधित दस्तावेज अपलोड करें।
आय वर्ग के अनुसार पंजीयन शुल्क ऑनलाइन जमा करें।
आवेदन की प्रति और भुगतान रसीद को सुरक्षित रखें।
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें:
दूरभाष: 0145-2627748, 2627749
कार्यदिवसों में कार्यालय समय पर जानकारी उपलब्ध।
इस शुभ अवसर पर अजमेर जिला कलेक्टर श्री लोक बंधु सहित कई जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित रहे।