Tranding
Wednesday, July 16, 2025

हिमाचल प्रदेश

संजौली मस्जिद अवैध घोषित, निगम आयुक्त की अदालत ने दिया ध्वस्त करने का आदेश

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली क्षेत्र में लंबे समय से विवादित मस्जिद को लेकर शनिवार (3 मई) को शिमला नगर निगम आयुक्त कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने मस्जिद को पूरी तरह अवैध घोषित करते हुए इसे ध्वस्त करने का आदेश दिया। नगर निगम आयुक्त भूपेंद्र कुमार अत्री ने अपने फैसले में कहा कि मस्जिद का निर्माण बिना बिल्डिंग परमिट, अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) और स्वीकृत नक्शे के किया गया, जो नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है।

24 JobraaTimes

भारतीय लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ को बनाये रखने व लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए सवंत्रता, समानता, बन्धुत्व व न्याय की निष्पक्ष पत्रकारिता l

Subscribe to Stay Connected

2025 © 24 JOBRAA - TIMES MEDIA & COMMUNICATION PVT. LTD. All Rights Reserved.