राउज एवेन्यू कोर्ट ने 11 मार्च 2025 को दिल्ली पुलिस को अरविंद केजरीवाल, पूर्व AAP विधायक गुलाब सिंह और पूर्व पार्षद नितिका शर्मा के खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश दिया था। यह आदेश 2019 में दिल्ली के द्वारका इलाके में बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगाने के मामले में आया, जिसमें शिकायतकर्ता ने सार्वजनिक संपत्ति अधिनियम (PPA) के उल्लंघन और सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप लगाया था। कोर्ट ने पुलिस से 18 मार्च तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था, लेकिन अब इस मामले में FIR दर्ज कर ली गई है। अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी।
क्या है पूरा मामला?
यह विवाद 2019 का है, जब द्वारका में AAP की ओर से बड़े पैमाने पर होर्डिंग्स लगाए गए थे। शिकायत में कहा गया कि इन होर्डिंग्स के जरिए सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया गया। मामला तब कोर्ट में पहुंचा जब शिकायतकर्ता शिव कुमार सक्सेना ने इसकी जांच की मांग की। शुरुआत में सितंबर 2022 में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने इस शिकायत को खारिज कर दिया था, लेकिन बाद में राउज एवेन्यू कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए पुलिस को कार्रवाई का आदेश दिया। कोर्ट की ओर से यह भी कहा गया कि इस मामले में प्रथम दृष्टया अपराध के सबूत मौजूद हैं।
दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को दी जानकारी:
दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में अपनी अनुपालन रिपोर्ट पेश की और बताया कि अरविंद केजरीवाल, गुलाब सिंह और नितिका शर्मा के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति अधिनियम के तहत FIR दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि जांच अभी शुरूआती चरण में है और आगे की कार्रवाई सबूतों के आधार पर होगी।
AAP और केजरीवाल पर बढ़ता दबाव:
यह घटना ऐसे समय में हुई है जब हाल ही में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में AAP को सत्ता से बाहर होना पड़ा और भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने जीत हासिल की। राजनीतिक हलकों में इसे केजरीवाल और उनकी पार्टी के लिए एक और झटके के रूप में देखा जा रहा है। इससे पहले भी केजरीवाल शराब नीति घोटाले और अन्य मामलों में जांच एजेंसियों के निशाने पर रहे हैं।
क्या बोले जानकार?
राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह मामला AAP की छवि को और नुकसान पहुंचा सकता है। एक वरिष्ठ पत्रकार ने कहा, "केजरीवाल हमेशा से अपनी साफ-सुथरी छवि के लिए जाने जाते थे, लेकिन अब लगातार विवादों में फंसने से उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं।" वहीं, AAP की ओर से अभी तक इस FIR पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।
अगली सुनवाई का इंतजार:
इस मामले की अगली सुनवाई 18 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी, जहां दिल्ली पुलिस को अपनी जांच की प्रगति रिपोर्ट पेश करनी होगी। तब तक यह देखना दिलचस्प होगा कि यह मामला राजनीतिक और कानूनी रूप से किस दिशा में जाता है।