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Wednesday, July 30, 2025

24JT News Desk / Mumbai /March 29, 2025

29 मार्च 2025: स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा को मद्रास हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें 7 अप्रैल तक अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी है। कामरा ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर कथित तंज कसने के मामले में यह याचिका दायर की थी। उन्होंने कोर्ट से कहा था कि अगर वह मुंबई लौटते हैं तो उन्हें गिरफ्तार होने का डर है। इस मामले में मुंबई पुलिस ने उनके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की हैं और उन्हें दो बार समन भी जारी किया जा चुका है।
क्या है पूरा मामला?

महाराष्ट्र / कुणाल कामरा को 7 अप्रैल तक अग्रिम जमानत, मद्रास हाईकोर्ट में दी थी याचिका – गिरफ्तारी का जताया था डर

कुणाल कामरा का विवाद तब शुरू हुआ जब उन्होंने अपने हालिया स्टैंड-अप शो 'नया भारत' में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी की। उन्होंने एक पैरोडी गीत के जरिए शिंदे पर तंज कसा था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसके बाद शिंदे समर्थक शिवसेना कार्यकर्ताओं में आक्रोश फैल गया। 23 मार्च की रात को मुंबई के खार इलाके में स्थित हैबिटेट स्टूडियो और यूनिकॉन्टिनेंटल होटल में शिवसैनिकों ने तोड़फोड़ की, जहां यह शो रिकॉर्ड किया गया था।

शिवसेना विधायक मुरजी पटेल ने खार पुलिस स्टेशन में कामरा के खिलाफ शिकायत दर्ज की। इसके बाद पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 356(2) (मानहानि) और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। शिकायत में आरोप लगाया गया कि कामरा ने शिंदे को "गद्दार" कहकर उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा, नासिक, बुलढाणा और अन्य स्थानों पर भी उनके खिलाफ तीन और एफआईआर दर्ज की गई हैं।

कोर्ट में क्या दलील दी?:
कामरा ने शुक्रवार, 28 मार्च को मद्रास हाईकोर्ट में ट्रांजिट अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी। उनकी ओर से वकील ने कोर्ट को बताया कि वह तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले के निवासी हैं और 2021 से वहीं रह रहे हैं। उन्होंने कहा, "मुझे मुंबई में अपनी जान का खतरा है। शो के बाद से मुझे धमकियां मिल रही हैं और मुंबई पुलिस मुझे गिरफ्तार कर सकती है।" कामरा ने यह भी दलील दी कि वह बॉम्बे हाईकोर्ट में नियमित जमानत याचिका दायर करने तक अंतरिम राहत चाहते हैं, क्योंकि अप्रैल में बॉम्बे हाईकोर्ट में कई छुट्टियां हैं।

न्यायमूर्ति सुंदर मोहन की पीठ ने उनकी याचिका पर सुनवाई की और 7 अप्रैल तक अंतरिम जमानत मंजूर कर ली। कोर्ट ने शर्त रखी कि कामरा को विल्लुपुरम के वनूर में न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष दो जमानतदारों के साथ बांड जमा करना होगा। साथ ही, मुंबई पुलिस को नोटिस जारी कर 7 अप्रैल तक जवाब मांगा गया है।

मुंबई पुलिस और शिवसेना की कार्रवाई:
मुंबई पुलिस ने कामरा को दो बार समन जारी किया था- पहला 25 मार्च को और दूसरा 31 मार्च को पूछताछ के लिए पेश होने के लिए। हालांकि, कामरा अभी तक पुलिस के सामने पेश नहीं हुए हैं। उनके वकील ने खार पुलिस स्टेशन में हार्ड कॉपी जमा कर 7 दिन का समय मांगा था, लेकिन पुलिस ने इसे ठुकरा दिया। पुलिस ने कहा कि वह आगे की कानूनी राय लेकर कार्रवाई करेगी।
दूसरी ओर, शिवसेना कार्यकर्ताओं ने कामरा के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया। स्टूडियो में तोड़फोड़ के मामले में युवा सेना के महासचिव राहुल कनाल सहित 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें बाद में जमानत मिल गई। जोन 9 के पुलिस उपायुक्त दीक्षित गेदम ने बताया कि खार थाने में दो मामले दर्ज हैं- एक कामरा के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के लिए और दूसरा तोड़फोड़ के लिए।

कामरा का बयान और समर्थन:
कुणाल कामरा ने इस विवाद पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, "मुझे अपने पैरोडी सॉन्ग पर कोई पछतावा नहीं है। मैं माफी नहीं मांगूंगा, लेकिन कानून का पालन करूंगा और जांच में सहयोग करूंगा।" उनके समर्थन में शिवसेना (उद्धव गुट) के नेता आदित्य ठाकरे और संजय राउत सामने आए। ठाकरे ने सोशल मीडिया पर लिखा, "शिंदे के कायर गिरोह ने स्टूडियो तोड़ा, लेकिन सच को दबा नहीं सकते।"
वहीं, बीजेपी सांसद कंगना रनौट ने कामरा की आलोचना की और कहा, "कॉमेडी के नाम पर किसी का अपमान ठीक नहीं। शिंदे ने मेहनत से यह मुकाम हासिल किया है।"

आगे क्या?:
मद्रास हाईकोर्ट के इस फैसले से कामरा को 7 अप्रैल तक गिरफ्तारी से राहत मिल गई है, लेकिन मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। मुंबई पुलिस नए समन जारी कर सकती है और जांच आगे बढ़ा सकती है। दूसरी ओर, कामरा के खिलाफ महाराष्ट्र में बढ़ते केस उनकी मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। यह देखना बाकी है कि यह विवाद कानूनी और राजनीतिक रूप से कहां तक जाता है।

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